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नैनीताल :


    निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट से सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निकायों को अपग्रेड करने और परिसीमन की अधिसूचना को सही ठहराते हुए एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट के फैसले से राज्य में निकाय चुनाव को लेकर छाई धुंध पूरी तरह छंट गई है।
दरअसल, एकलपीठ ने राज्य सरकार की परिसीमन संबंधी अधिसूचना को रद कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने विशेष अपील दायर कर इस फैसले को चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी द्वारा बहस की गई। आपको बता दें राज्य के 41 निकायों का सीमा विस्तार किया गया था।

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