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2002 के गुजरात दंगों के बाद नारोडा पाटिया नरसंहार के मामले में एक खंडपीठ ने शुक्रवार को गुजरात  की पूर्व  के मंत्री  और बीजेपी की नेता  माया कोडनानी को बरी कर दिया । माया कोडनानी पर दंगों में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप था . न्यायमूर्ति हर्ष देवानी और ए एस सूफिया की डिवीजन खंडपीठ ने पिछले साल अगस्त में अपना ऑर्डर आरक्षित कर दिया था। निचली   अदालत  ने  उन्हें  28 वर्ष  की  कैद  सुनाई  थी  ।अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी के साथ-साथ दंगों के शिकार लोगों के परिवारों द्वारा दायर 11 अपील याचिकाओं को सुना।  जिसमे   आज   उन्हें  हाई कोर्ट      ने बाइज़्ज़त   बरी  कर    दिया  और बजरंग  दल  के  बाबू बजरंगी को उम्र कैद  बरकरार रखी । फैसले के वक्त माया  अस्पताल में भर्ती  थी ।

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