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देहरादून:

अपर आयुक्त राज्यकरपीयूष कुमार ने बताया है कि 20 अप्रैल 2018 से उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपये 50,000 से अधिक मूल्य के कर योग्य माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में 01 अप्रैल 2018 से कर योग्य माल के अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु ई-वे बिल बनाना लागू किया जा चुका है। 20 अप्रैल 2018 से उत्तराखण्ड राज्य में राज्य के अन्दर किये जाने वाले क्रय-विक्रय अर्थात् प्रान्तीय संव्यवहारों हेतु भी माल के परिवहन से पूर्व ई-वे बिल बनाना अनिवार्य होगा। ई-वे बिल बनाने हेतु वेबसाईट ूूूण्मूंलइपससहेजण्हवअण्पद का प्रयोग किया जाना है। यदि किसी वाहन में कुछ बिलों पर माल का मूल्य रूपये 50,000 से कम है, किन्तु वाहन में कुल माल की कीमत रूपये 50,000 से अधिक है तो ऐसे बिल जिन पर कर योग्य माल की कीमत रूपये 50,000 से कम है, ऐसे माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल बनाना आवश्यक नहीं है।

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